अयोध्या (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने धन्नीपुर गाँव में मस्जिद के निर्माण की योजना को खारिज कर दिया है। एडीए का कहना है कि कई सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिलने के कारण योजना आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।
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यह जमीन सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के अनुसार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई थी। 3 अगस्त, 2020 को यह ज़मीन वक्फ बोर्ड को आधिकारिक रूप से सौंप दी गई थी।
एडीए ने 16 सितंबर को एक पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि मस्जिद ट्रस्ट का 23 जून, 2021 को किया गया आवेदन लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागरिक उड्डयन, सिंचाई, राजस्व, नगर निगम और अग्निशमन सेवाओं से मंज़ूरी न मिलने के कारण खारिज किया गया।
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मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए ज़मीन आवंटित की थी और राज्य सरकार ने भी भूखंड दिया था। लेकिन सरकारी विभागों ने एनओसी जारी नहीं किए, इसके लिए वे कुछ नहीं कह सकते।
हुसैन ने बताया कि हाल ही में अग्निशमन विभाग ने स्थल निरीक्षण के दौरान पहुंच मार्ग को लेकर चिंता जताई। प्रस्तावित मस्जिद और अस्पताल भवन के लिए सुरक्षा मानदंड के अनुसार सड़क कम से कम 12 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में सड़क केवल छह मीटर चौड़ी है और मस्जिद के मुख्य प्रवेश द्वार पर चार मीटर तक संकरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन विभाग की आपत्ति के अलावा अन्य विभागों की चिंताओं की जानकारी उन्हें नहीं है।
