बालक अपनी सुरक्षा स्वयं करें और कानून के जानकार बनें: अपर जिला जज
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार “संकल्प” हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन योजनांतर्गत 10 दिवसीय महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम (2 से 12 सितंबर 2025) के क्रम में मौलाना आजाद इंटर कॉलेज, खलीलाबाद में पोक्सो एक्ट विषयक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में अपर जिला जज (पोक्सो) कृष्ण कुमार ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और कानून की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट में पीड़ित के लिए प्रतिकार धनराशि और अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। साथ ही बाल अधिकार और बाल विवाह संबंधी कानूनी पहलुओं पर भी प्रकाश डाला।
चीफ डिफेंस काउंसिल अजय कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों को पोक्सो एक्ट की पृष्ठभूमि, इसकी आवश्यकता और इसके निर्माण के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कानूनी सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 15100 के उपयोग की जानकारी भी दी।
डीएमसी मोनिका शुक्ला ने विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सेंटर मैनेजर ऋतुका दुबे, जेंडर स्पेशलिस्ट शुभम चौधरी व अमन गौड़, काउंसलर पूनम शुक्ला तथा विद्यालय के शिक्षक डॉ. मो. ताहिर, विजय, अब्दुल सुदद्दसर, जय प्रकाश, गिरिजानंद, धर्मेंद्र, अब्दुल हक खान, शोएब, मो. अकिल, मो. अमन, नदीम, काजी मुस्किब सहित अन्य उपस्थित रहे।
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