देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद के न्यायपंचायतों में पराली प्रबंधन संबंधी गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में सहायक विकास अधिकारी कृषि, ग्राम सचिव, प्रधान औऱ किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया । पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक किया गया । यदि किसी गांव में कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाएगा तो 2 एकड़ क्षेत्र से कम पर ढाई हजार रुपया प्रतिघटना , दो से 5 एकड़ क्षेत्रफल ₹5000 प्रति घटना तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर ₹15000 प्रति घटना की दर से जुर्माना तहसील के माध्यम से वसूल कराया जाएगा । यदि किसी क्षेत्र में बिना s.m.s. लगे हार्वेस्टर फसल की कटाई कर रहा है वह तो उसे संबंधित थाना के माध्यम से तत्काल सीज कराया जाएगा एवं सीज हार्वेस्टर को तब तक नही छोड़ा जाएगा जब तक की हार्वेस्टर मालिक अपने स्वयं के खर्च पर हार्वेस्टर में s.m.s. लगवा नहीं लेता है । यदि कोई किसान बार-बार पहले जलाता है तो उसे कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले अनुदान से वंचित रखा जाएगा । जनपद में अब तक दो हार्वेस्टर बिना sms लगे धान की फसल कटाई करते पाए जाने पर सीज की कार्रवाई की गई है तथा पराली जलाते पाए जाने पर तीन किसान के विरुद्ध 10000 रुपया जुर्माना लगाया गया है ।
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