आगरा(राष्ट्र की परम्परा) अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि,1जनवरी 2023 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन 9 नवम्बर को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे पात्र नागरिक, जो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, अथवा कर चुके हैं ऐसे पात्र नागरिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आलेख्य प्रकाशन अवधि 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक मतदान केन्द्रों पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी को कार्य अवधि में निर्धारित फार्म-6, 6-ए, 6-बी, 7, 8 भरकर प्राप्त करा सकते हैं। 26 नवम्बर, शनिवार को विशेष अभियान की तिथि नियत है, जिसमें नियुक्त बी०एल०ओ०/पदाभिहित अधिकारी पूर्वान्ह 10-00 बजे से शाम 4-00 बजे तक मतदेय स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
ऐसे पात्र नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु 26 नवम्बर, शनिवार को, तृतीय विशेष अभियान दिवस को अपने निकटतम मतदेय स्थल पर पहुंचकर फार्म-6, निःशुल्क प्राप्त कर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नम्बर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता एवं परिवार के किसी सदस्य का फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही जो मतदाता स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, का फार्म-7 भरा जाएगा एवं जो मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं वह फार्म-8 भरकर साक्ष्य सहित सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते हैं।
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