संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों व प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर कार्य करने हेतु विभिन्न स्तरों के कार्यालयों में समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं तथा उन्हें यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आरटीआई आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने के बावजूद भी विभित्र स्तरों पर प्राप्त हो रहे आरटीआई आवेदनों व प्रथम अपीलों की शासन स्तर पर की गई समीक्षा में यह पाया गया है कि अभी भी ऑफलाइन आरटीआई आवेदनों व प्रथम अपीलों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है।
उक्त के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाना आवश्यक है।
अपर जिलाधिकारी ने जनपद के आम नागरिकों से अपील किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आरटीआई का आवेदन नागरिकगण ऑनलाइन पोर्टल https://rtionline.up.gov.in पर करें, जिससे आवेदनों के गुणवत्तापरक निस्तारण में सुविधा के साथ-साथ अपेक्षित तेजी भी आएगी।
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