Monday, October 27, 2025
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मंडलायुक्त को शिकायती पत्र देने से नाराज तहसीलदार ने आवेदक को दोषी ठहराया

गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा) बांसगांव तहसील के सोमही गांव के निवासी दुर्गेश मिश्र द्वारा काफी दिनों से अपनी समस्या को लेकर परेशान होकर मंडल आयुक्त को प्रार्थना पत्र देने से नाराज तहसीलदार बांसगांव द्वारा प्रार्थी की समस्या का समाधान न कर के उसे ही दोषी ठहराते हुए, गलत जांच आख्या प्रस्तुत करके अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि बांसगांव तहसील के सोमही गांव निवासी दुर्गेश मिश्र ने काफी दिनों से वरिष्ठ अधिकारियों सहित संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर अपने दरवाजे पर स्थित पुश्तैनी जमीन आराजी संख्या 120 में हो रहे अवैध अति क्रमण के संदर्भ में शिकायत की जा रही थी। जिस पर तहसीलदार बांसगांव द्वारा उक्त नंबर का सीमांकन न करवा कर कुछ लोगों के कहने पर कुछ ग्राम वासियों का पोखरी पर अवैध अतिक्रमण बताया गया तथा मामले का गोलमोल आख्या प्रस्तुत करके समस्या को निस्तारित कर दिया गया। जब की प्रार्थी की समस्या ज्यो कि त्यों बनी रही। प्रार्थी ने परेशान होकर विगत 18 दिसंबर 2023 को मंडल आयुक्त गोरखपुर को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया की, सुमही गांव की पोखरी संख्या 203 रकबा 0.684 हेक्टर को सीमांकित कराए तथा प्रार्थी के पस्त मकान की जमीन जो चार दिवारी से घिरी है उसे तोड़कर के ग्राम सभा से जो नाली बनाई गई है उसके बाबत जांचों परांत कार्यवाही हो। लेकिन तहसीलदार बांसगांव द्वारा न मौके पर प्रार्थी की उपस्थिति में उपरोक्त पोखरी का सीमांकन कराया गया, बल्कि प्रार्थी के विरुद्ध ही यह कहते हुए 67 की कार्रवाई कर दिया गया कि प्रार्थी ने क्यों कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी दुर्गेश मिश्र ने बताया कि प्रार्थी का पैतृक मकान पोखरी संख्या 203 रकबा 0.684 हेक्टर के बगल में है जो गिरकर पस्त हो गया है जिसे प्रार्थी ने चार दिवारी बनाकर खड़ा करके घेरा है, उसे तोड़कर के ग्राम सभा द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में नाली चार दिवारी तोड़कर बना दिया गया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी की उपस्थिति में पोखरी संख्या 203 को सीमांकित कराया जाए तथा उपरोक्त प्रकरण में उपजिला अधिकारी बांसगांव से रिपोर्ट तलब करके प्रार्थी को न्याय दिलाया जाए। अन्यथा लोगों का शासन प्रशासन सहित कानून से विश्वास उठ जाएगा।

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