आगरा ( राष्ट्र की परम्परा )
डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट/लाईसेंस प्राधिकारी, श्री नवनीत सिंह चहल ने जनपद आगरा, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेशित किया है कि दिनांक 14 अप्रैल, 2023 को जनपद के समस्त प्रकार के थोक/फुटकर बिक्री मदिरा की दुकानें, सैन्य कैन्टीन, भॉग की दुकानें, होटल तथा रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापन पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे। उपरोक्त बन्दी के सम्बन्ध में अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने जनपद के समस्त आबकारी निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करायें, यदि कोई दुकान खुली हुई पायी गयी तो सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
नफरत की राजनीति पर तीखा प्रहार, लोकतंत्र बचाने का आह्वान सत्य, विवेक और मानवीय मूल्यों…
पुतलों का दहन नहीं, मन और समाज में छिपी बुराइयों का संहार ही दशहरे का…
देवरिया में मिठाई की दुकानों पर ‘टुडे’ का खेल! पुरानी मिठाई को ताजा बताकर बेचने…
ग्राहक के दो रुपये लौटाने से इनकार पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश; जानिए…
यूपी विधान परिषद चुनाव 2026: वोट डालने से पहले जरूर जान लें ये जरूरी बात!…
फोटो सौजन्य से पीके तीन बच्चों को छोड़ प्रेमी संग गई थी महिला, मौत के…