अन्य प्रान्त की मदिरा परोसने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)
शनिवार को जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंकेट स्वामियों एवं सर्वसाधारण को जनहित में सूचित किया गया है कि, यदि किसी ऐसी पार्टी का आयोजन करना है जिसमें मदिरा का उपभोग होना है तो उसके लिए नियमानुसार अकेजनल बार (एफ0एल0-11) अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने के, उपरान्त ही मदिरा परोसी जाय तथा अन्य प्रान्त की मदिरा किसी भी दशा में न परोसी जाय। यदि किसी होटल, रेस्टोरेन्ट एवं बैंकेट हॉल के मालिक द्वारा अपने प्रतिष्ठान में बिना किसी अकेजनल बार लाइसेंस के मदिरा परोसी जाती है, अन्य प्रान्त की मदिरा परोसी जाती है तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम व आई0पी0सी0 की धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। उक्त जानकारी जिला आबकारी अधिकारी ने दी हैै

rkpshomnath

Recent Posts

ऋषि पंचमी, शनि उपासना और हरतालिका तीज: आस्था, संयम और संकल्प की त्रिवेणी

सप्तऋषियों की आराधना से शिव-पार्वती की तपस्या तक, जानें इन पर्वों का धार्मिक महत्व लेखक:…

1 hour ago

सिलेंडरों से भरे ट्रक में अचानक भड़की आग, मची अफरा-तफरी; पुलिस ने खाली कराया इलाका

गैस सिलेंडरों से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, पुलिस-फायर ब्रिगेड की तत्परता से टला…

1 hour ago

तेज रफ्तार बाइक ने छीनी 65 वर्षीय साइकिल सवार की जिंदगी

फाइल फोटो मृतक हरीश चंद्र बाइक की टक्कर से घायल साइकिल सवार की इलाज के…

2 hours ago

आत्महत्या रोकथाम पर जागरूक हुए 200 से अधिक विद्यार्थी, डॉ. परमार ने बताए चेतावनी संकेत

आत्महत्या रोकथाम का संकल्प जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य जरूरी वडनगर/गुजरात (राष्ट्र…

2 hours ago

महिलाओं-बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर, देवरिया में सुबह चला एंटी रोमियो अभियान

सुबह-सुबह सड़कों पर उतरी देवरिया पुलिस, ‘गुड मॉर्निंग’ अभियान से बढ़ा सुरक्षा का भरोसा देवरिया…

2 hours ago