Saturday, March 7, 2026
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फर्जी तरीके से खतौनी में नाम दर्ज करने पर लेखपाल व कंप्यूटर चालक पर कार्रवाई

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में राजस्व अभिलेखों में फर्जी तरीके से नाम दर्ज करने के मामले में जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तहसील धनघटा से जुड़े इस प्रकरण में दोषी पाए गए लेखपाल मनोज कुमार और कंप्यूटर चालक श्रीप्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
प्रकरण तहसील धनघटा के ग्राम कलान, तप्पा मोहबरा का है। यहां के निवासी चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि एक पुराने वाद संख्या टी-201117650100058 (दयाशंकर बनाम सुमित्रानन्द आदि) में विपक्षी पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों यानी खतौनी में कूट रचित तरीके से दर्ज कर दिए गए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जब मूल पत्रावली की गहन जांच कराई गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पाया गया कि 18 सितंबर 2025 के आदेश के अनुपालन का हवाला देकर खतौनी में बदलाव किया गया, जबकि न्यायालय की ओर से ऐसा कोई परवाना या आदेश जारी ही नहीं हुआ था।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि लेखपाल मनोज कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीप्रकाश ने बिना किसी आधिकारिक आदेश के आपसी मिलीभगत से विपक्षी पक्ष के नाम फर्जी तरीके से खतौनी में दर्ज कर दिए।
मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार ने उप जिलाधिकारी धनघटा को निर्देश दिया है कि दोनों कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए और की गई कार्रवाई से जिलाधिकारी कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाए।
इस कार्रवाई के बाद तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग में हलचल बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि सरकारी अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ और भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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