
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला मुख्यालय स्थित
वन स्टॉप सेन्टर, खलीलाबाद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 से संबंधित एक जागरूकता कार्यक्रम डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के सदस्य और विधायक धनघटा गणेश चंद्र चौहान ने भाग लिया।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि
विधायक गणेश चौहान ने कहा कि सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दहेज रूपी दानव को रोकने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और कानूनी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करना आवश्यक है।
कार्यक्रम में बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 इ अधिनियम के तहत दहेज देना या लेना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति दहेज देता या लेता है, तो उसे 5 वर्ष तक की कारावास और 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
वन स्टॉप सेन्टर की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस केंद्र में पीड़ित महिलाएं सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें 5 दिन की अल्पावास सुविधा, काउंसलिंग, पुलिस सहायता, विधिक सहायता और चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 जैसी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर सुदर्शन चौहान नगर मंत्री, खलीलाबाद, संजय सिंह राठौर, ग्राम प्रधान घोरांग, जिला कार्यक्रम अधिकारी सत्येन्द्र सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गरिमा पाण्डेय, जिला मिशन प्रबंधक, राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन, केन्द्र प्रशासक, वन स्टॉप सेन्टर, आई0सी0डी0एस0 से आंगनबाडी कार्यकत्रियों, चिकित्सा विभाग से आशा कार्यकर्ता, राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अन्य जन सामान्य की महिलाओं सहित जिला प्रोबेशन कार्यालय व वन स्टॉप सेन्टर के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
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