Thursday, January 15, 2026
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आरा मशीन संचालकों में हर्ष

एनजीटी द्वारा आरा मशीनों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा) योगी सरकार द्वारा 2019 में 1215 काष्ठ आधारित उद्योग हेतु प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए गए थे, लेकिन एनजीटी द्वारा रोक लगा दी गई थी। इससे प्रदेश की प्रगति पर प्रभाव पड़ रहा था। एनजीटी द्वारा आरा मशीनों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को हटा लिया गया। खबर पर क्षेत्र के आरा मशीन संचालकों में खुशी का माहौल है। संचालकों ने बैठक कर प्रसन्नता व्यक्त की। काष्ठ आधारित उद्योग के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि एनजीटी का आदेश गलत था। एनजीटी ने एक्सपर्ट संस्था फारेस्ट सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट मानने से इंकार कर दिया जिससे लाखों लोगों का रोजगार बाधित था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने किसानों की आय बढ़ाने व रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार तिवारी ने कहा कि एनजीटी द्वारा लगे रोक हटाए जाने से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होगा। इस दौरान गोवर्धन यादव, अभिषेक शर्मा, प्रेम कुमार श्रीवास्तव, अनुज शुक्ल, सोनू यादव, शिब्बन शर्मा, नागेंद्र गोंड, रामछबीला, भृगुनाथ, रंजीत जायसवाल, छोटे शर्मा आदि मौजूद रहे।

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