
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज विकास गोस्वामी ने पैरा लीगल वालंटियर की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी पैरा लीगल वालंटियर को अपनी दायित्यों को ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। एक पीएलवी के तमाम अधिकार प्राप्त होते हैंl जैसे पैरा लीगल वालंटियर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेगा, विशेष रूप से उन लोगों को जो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं। लोगों को उनके विवाद, मुद्दे, समस्यों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ सम्बंधित प्राधिकरण में सम्पर्क करेंगे जिससे की समय रहते उनका समाधान किया जा सके। लगातार अपने संचालन के क्षेत्र में नज़र रखेंगे और अगर कहीं पर कोई अन्याय या क़ानून का उल्लंघन करता हैl तो वह इसकी सूचना प्राधिकरण में जा के दे सकते हैं। अगर पीएलवी को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो वह पुलिस स्टेशन जा के निकटतम कानूनी सेवा संस्थान के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता मिले यह बात सुनिश्चित करेगा।
पीएलवी यह भी सुनिश्चित करेगा कि अपराध से पीड़ित व्यक्ति की उचित देखभाल हो साथ ही सीआरपीसी की धारा 357ए के तहत उसको मुआवजा मिले। प्राधिकरण की अनुमति से जेल में बंद कैदियों को भी क़ानूनी सहायता प्रदान कर सकता है। इसके अलावा वह बाल सुधार गृह भी जा सकता है। बाल अधिकारों को लेकर समाज को जागरूक करेगा साथ ही बाल श्रम, बच्चों और लड़कियों की तस्करी इत्यादि के बारे में पता चलने पर निकटम क़ानूनी संस्था या फिर प्राधिकरण की बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा।
उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता करेंगे।
सचिव श्री गोस्वामी ने कहा कि पैरा लीगल वालंटियर्स लोगों में लोक अदालतों, सुलह, मध्यस्थता के माध्यम से आपसी विवादों को सुलझाने के लिए जागरूकता पैदा करेंगे।
इस अवसर पर कार्यालय लिपिक राम भवन चौधरी, बलदेव, मुलायम सिंह, शैलेंद्र प्रताप, मंजू रानी शर्मा, प्रियंका, त्रिलोकी सिंह, अरविंद कुमार राय, अनिल राय, मनीष कुमार वर्मा, मु. जावेद, फिरदौस फातिमा, अफराक अहमद, लल्लन, जितेंद्र कुमार, सुरेश चंद, प्रमिला देवी, स्वरेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे।
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