बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। बलिया जिले में बिना लाइसेंस और पंजीकरण के संचालित हो रहे होटलों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा के निर्देश पर सराय अधिनियम–1867 की धारा 3 के तहत जिले के 11 होटलों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस और पंजीकरण के किसी भी होटल या सराय में यात्रियों को ठहराने की अनुमति नहीं है। यह नियम सुरक्षा, निगरानी और यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
कई बार नोटिस के बावजूद नहीं कराया पंजीकरण
प्रशासन के अनुसार, संबंधित होटल संचालकों को लंबे समय से पंजीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कई होटल निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होटल बिना किसी वैधानिक अनुमति के संचालित हो रहे थे, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।
इन 11 होटलों पर लगा प्रतिबंध
प्रशासन द्वारा जिन होटलों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है, उनमें शामिल हैं—
• रायल होटल (वार्ड नंबर 5, रसड़ा)
• गिरजा होटल एंड मैरिज हॉल (राजधानी रोड, चंद्रशेखर नगर बहेरी)
• तृप्ति होटल (हैबतपुर माल्देपुर मोड़)
• होटल सुरेश (राजधानी रोड, जलालपुर माल्देपुर)
• रायल होटल (स्टेशन रोड, खरौनी कोठी)
• सेंट्रल होटल (स्टेशन रोड, खरौनी कोठी)
• होटल डायमंड (टाउन हाल रोड)
• आर एंड जी इन (खरौनी कोठी, स्टेशन रोड)
• होटल आनन्दी इन (धर्मशाला रोड, विशुनीपुर)
• पी.एन.एम. होटल – पिज़्ज़ा टाउन (टाउन हाल रोड)
• विक्रम होटल (स्टेशन रोड, खरौनी कोठी)
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पंजीकरण तक रहेगा प्रतिबंध
नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि जब तक सभी होटल संचालक आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत पंजीकरण नहीं करा लेते, तब तक उनके संचालन पर रोक जारी रहेगी। साथ ही, तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई होटल संचालक आदेशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, जुर्माना लगाने और दीर्घकालिक प्रतिबंध जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आम लोगों से अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों और यात्रियों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त होटलों में ही ठहरें, जिससे उनकी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित हो सके।
प्रशासन की यह कार्रवाई जिले में होटल व्यवसाय को व्यवस्थित करने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
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