Saturday, December 20, 2025
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ई-चालान सिस्टम पर सवाल: वाहन खड़ा रहा, चालान दौड़ता रहा

गुमला में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही: कार पर कटा बिना हेलमेट बाइक चलाने का चालान

गुमला (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)झारखंड के गुमला जिले से परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करने वाला एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां एक कार मालिक को उस अपराध में चालान भेज दिया गया, जो न केवल कानूनन गलत है बल्कि तर्क के भी बिल्कुल विपरीत है। मामला रांची परिवहन विभाग से जुड़ा है, जहां गुमला में खड़ी एक कार पर रांची में बिना हेलमेट बाइक चलाने का आरोप लगाते हुए चालान काट दिया गया।

गुमला के जवाहर नगर निवासी द्वारिकानाथ मिश्रा ने बताया कि उनके पास मारुति कंपनी की एक कार है, जिसका पंजीकरण नंबर JH-01FL-1057 है। यह कार 15 दिसंबर से लगातार उनके घर के गैरेज में खड़ी है और इस दौरान उसे सड़क पर निकाला ही नहीं गया। इसके बावजूद परिवहन विभाग रांची द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194D के तहत बिना हेलमेट बाइक चलाने के आरोप में 1000 रुपये का ई-चालान काट दिया गया, जो सीधे उनके मोबाइल नंबर पर भेजा गया।

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सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धारा 194D दोपहिया वाहन चालकों पर लागू होती है, जबकि श्री मिश्रा के पास कोई बाइक है ही नहीं। उन्होंने आशंका जताई है कि किसी शरारती तत्व द्वारा उनकी कार के नंबर का दुरुपयोग कर उसे किसी बाइक पर लगाकर चलाया जा रहा है।

श्री मिश्रा ने इस पूरे प्रकरण को परिवहन विभाग की लापरवाही और तकनीकी खामी का गंभीर उदाहरण बताया है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें इस गलत चालान से तत्काल मुक्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे न्यायालय की शरण लेंगे और मानसिक प्रताड़ना को लेकर मानहानि का दावा भी दायर करेंगे।

यह मामला ई-चालान प्रणाली की विश्वसनीयता और जांच प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

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