नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)गोवा नाइट क्लब आग मामला पासपोर्ट रद्द—पिछले सप्ताह 7 दिसंबर को गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद क्लब के दोनों मालिक गौरव और सौरव लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे। लेकिन बुधवार देर रात सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दोनों के पासपोर्ट रद्द कर दिए, जिसके बाद दोनों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, आग लगने के कुछ ही समय बाद दोनों भाइयों ने विदेश भागने के लिए टिकट बुक कर ली थी और देश से फरार हो गए थे। लेकिन अब पासपोर्ट रद्द होने के बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और प्रत्यर्पण की कार्रवाई तेज होने की संभावना है।
पासपोर्ट रद्द होने के बाद क्या होता है?
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पासपोर्ट, जो नागरिकता और पहचान का आधिकारिक दस्तावेज होता है, रद्द होते ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता खो देता है। ऐसे में:
व्यक्ति किसी भी देश में यात्रा नहीं कर सकता।
इमिग्रेशन तुरंत एंट्री/एग्ज़िट रोक देता है।
विदेश में रह रहे व्यक्ति का वीज़ा स्वतः समाप्त हो जाता है।
व्यक्ति को अपने देश लौटने के लिए दूतावास से विशेष “इमरजेंसी सर्टिफिकेट” लेना पड़ता है।
पासपोर्ट जमा न कराने पर कानूनी कार्रवाई तय है।
कानूनी आधार क्या है?
पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3) के तहत सरकार को पासपोर्ट रद्द करने, निलंबित करने या जब्त करने का पूरा अधिकार है।
यह कार्रवाई तब की जाती है जब—
गलत जानकारी देकर पासपोर्ट हासिल किया गया हो,
व्यक्ति आपराधिक मामलों में वांछित हो,
राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित को खतरा हो।
गोवा नाइट क्लब हादसे में दोनों भाइयों पर गंभीर आपराधिक लापरवाही के आरोप हैं, इसलिए विदेश मंत्रालय ने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है।
