Wednesday, October 29, 2025
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आगरा खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का De-novo पुनरीक्षण प्रारंभ, 06 नवम्बर तक करें आवेदन

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगरा खण्ड स्नातक एवं आगरा खण्ड शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के De-novo पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने दी।

उन्होंने बताया कि अर्हता दिनांक 01 नवम्बर 2025 के आधार पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्धारित प्रारूप फॉर्म-18, तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु फॉर्म-19 पर 06 नवम्बर 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदक उस क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए तथा अर्हता दिनांक 01.11.2025 को कम से कम तीन वर्ष पूर्व भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष अर्हता प्राप्त होनी चाहिए।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु आवेदक क्षेत्र का सामान्य निवासी हो तथा दिनांक 01.11.2025 से तत्काल पहले के छह वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष राज्य के भीतर विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य में संलग्न रहा हो, जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो।

उन्होंने आगे बताया कि आवेदन पत्र विकास खण्ड कार्यालयों, नगर पालिकाओं, तहसीलों एवं निर्धारित मतदेय स्थलों पर नामित अधिकारियों से प्राप्त एवं वहीं जमा किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in/ पर जाकर “Online Registration for Graduate and Teacher Constituency” विकल्प पर क्लिक कर आवेदन किया जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी ने सभी पात्र स्नातकों एवं शिक्षकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपना आवेदन अनिवार्य रूप से जमा करें, ताकि वे आगामी विधान परिषद निर्वाचन में मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकें।

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