Thursday, February 12, 2026
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: लाभ जारी रखने के लिए लाभार्थियों को देना होगा शिक्षा प्रमाण


जिला प्रोबेशन अधिकारी ने किया आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का आह्वान

मऊ (राष्ट्र की परम्परा) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य/कोविड-19) के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उन लाभार्थियों को जो वित्तीय वर्ष 2024-25 तक लाभ प्राप्त कर चुके हैं और अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें योजना का लाभ आगे भी प्राप्त करने हेतु एक आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

डॉ. त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि ऐसे लाभार्थियों को योजना का लाभ तभी जारी रहेगा जब वे इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश ले चुके हों। इस हेतु उन्हें अपनी आगामी शिक्षा (हायर एजुकेशन) में प्रवेश का प्रमाण-पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय, कक्ष संख्या 45 में शीघ्र उपलब्ध कराना होगा।

उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे निर्धारित समयसीमा में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, जिससे योजना के तहत मिलने वाला लाभ निर्बाध रूप से जारी रह सके। कोई भी जानकारी या सहायता हेतु लाभार्थी सीधे जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु:

योजना का लाभ उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के प्रमाण पर ही जारी रहेगा।इंटरमीडिएट उत्तीर्ण लाभार्थी ही इस प्रक्रिया में शामिल हैं।प्रमाण पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय (कमरा नं. 45) में प्रस्तुत करें।समय से दस्तावेज न देने पर लाभ रुक सकता है।

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