आगरा,(राष्ट्र की परम्परा)राज्यपाल ने कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 27 के तहत आदेश जारी कर बासमती चावल की फसल में प्रयोग होने वाले 11 कीटनाशकों के क्रय, विक्रय, वितरण और प्रयोग पर 60 दिन की रोक लगा दी है। यह आदेश 1 अगस्त से प्रभावी है और 30 जिलों, जिनमें आगरा भी शामिल है, में लागू रहेगा।
प्रतिबंधित कीटनाशकों में ट्राइसाइक्लाजोल, थायोमेथोक्साम, बुप्रोफेजिन, प्रोफेनोफॉस, एसीफेट, इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरोपायरीफॉस, कार्बेन्डाजिम, टेबुकोनाजोल, कार्बोफ्यूरान और प्रोपिकोनाजोल शामिल हैं।
जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि एपीडा ने बासमती के निर्यात को सुरक्षित रखने और अधिक अवशेष स्तर (एमआरएल) से बचाव के लिए इस रोक का अनुरोध किया था।