Thursday, March 19, 2026
HomeUncategorizedनाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

बाराबंकी-(राष्ट्र की परम्परा) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी जा रही है।
इसी क्रम में थाना बदोसराय पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत पाक्सो एक्ट के अभियुक्त अलवास उर्फ अलबक्स पुत्र नरेश निवासी ग्राम खजुरी थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बाराबंकी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments