लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बढ़ते प्रशासनिक दबाव, विकास कार्यों की निरंतरता और जनता को सुचारू सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छह महीने के लिए एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू किया है। इस आदेश के तहत अब किसी भी विभाग में हड़ताल, कार्यबहिष्कार या सामूहिक अवकाश को गैरकानूनी माना जाएगा।
ये भी पढ़ें –पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे पवन कल्याण, सोशल मीडिया कंपनियों को सात दिन में कार्रवाई के आदेश
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर रोक इसलिए आवश्यक हुई है ताकि स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, स्वच्छता, राजस्व, शिक्षा जैसे संवेदनशील विभागों की सेवाएं प्रभावित न हों। प्रदेश में पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों द्वारा हड़ताल की चेतावनी दी जा रही थी, जिससे आम जनता को असुविधा हो सकती थी।
एस्मा लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकार की ओर से सेवा व्यवस्था को मजबूत रखने और जनहित को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर रोक से प्रशासनिक कामकाज की गति बनी रहेगी और विकास योजनाओं के संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी।
ये भी पढ़ें –दो बच्चों की मां पांच वर्षीय पुत्र के साथ लापता
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आगामी महीनों में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और योजनाओं की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि वे नियमित सेवाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट न आने दें और जनता को सभी सुविधाएं समय पर प्रदान करें।
