Wednesday, October 15, 2025
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खेतों में फसल अवशेष जलाये जाने पर आर्थिक दण्ड का प्राविधान- उप कृषि निदेशक

बलरामपुर।(राष्ट्र की परम्परा) उप कृषि निदेशक प्रभाकर सिंह ने किसान भाइयों को सूचित करते हुये बताया कि राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा धान/गन्ना एवं अन्य फसलों के अवशेषों को जलाये जाने को एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। फसलों के अवशेष जलाते समय पाये जाने पर अभिकरण द्वारा दण्ड निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये रु0 2500 प्रति घटना, 02 एकड़ से 05 एकड़ के लिये रु0 5000, 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिये रु0 15000 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की धारा-24 एवं 26 के अन्तर्गत खेतों में फसल अवशेष जलाये जाने पर पर्यावरण क्षति पूर्ति हेतु दण्ड का प्राविधान है।
उन्होंने जनपद के समस्त किसाना भाइयों से अनुरोध किया है कि फसल अवशेष न जलायें, उसका खाद बनायें एवं पराली को निराश्रित पशुओं हेतु गौशाला को दान करें। कम्बाइन हार्वेस्टर मालिक सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम का धान की कटाई में प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगें, यदि सम्बन्धित यंत्र नहीं है। तो मल्चर, श्रेडर, सुपर सीडरख् एम0बी0 प्लाऊ एवं रीपर कम बाइन्डर आदि यंत्रों का प्रयोग करेंगें, बिना पराली प्रबन्धन यंत्रों के फसल की कटाई करते पकड़े जाने पर कम्बाइन हार्वेस्टर को जब्त कर लिया जायेगा।


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