Saturday, December 20, 2025
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गैंगस्टर एक्ट में कुर्क भूमि पर गेहूं की बुवाई, दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शाहजहांपुर (राष्ट्र की परम्परा)। जैतीपुर थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई कृषि भूमि पर अवैध रूप से गेहूं की बुवाई करने का मामला सामने आया है। राजस्व विभाग के लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और खेत में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर नष्ट करा दिया गया।

तिलहर तहसील के लालपुर उर्फ बड़ागांव क्षेत्र में तैनात लेखपाल विनय कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर 8 अक्टूबर 2025 को सदर बाजार थाना में दर्ज मु0अ0सं0 373/24, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत गाटा संख्या 24, रकबा 0.7722 हेक्टेयर कृषि भूमि को कुर्क किया गया था। कुर्की के समय इस भूमि पर बाजरे की फसल खड़ी थी और मौके पर सरकारी सूचना बोर्ड भी लगाया गया था।

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हाल ही में क्षेत्र भ्रमण के दौरान निरीक्षण करने पर पाया गया कि बाजरे की फसल काटकर कुर्क की गई भूमि पर गेहूं की बुवाई कर दी गई है। ग्रामीणों से पूछताछ में सामने आया कि उपेंद्र सिंह नवादा और श्रीपाल, निवासी खिरिया लालपुर उर्फ बड़ागांव, ने मिलकर सरकारी बोर्ड हटाकर खेत की जुताई कर गेहूं बो दिया।

लेखपाल की शिकायत पर बुधवार शाम पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क भूमि पर अवैध रूप से बोई गई गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर नष्ट करा दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

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