Thursday, February 12, 2026
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01 जनवरी 2026 अर्हता तिथि पर आधारित मतदाता सूची संशोधन का कार्यक्रम जारी

देवरिया।(राष्ट्र की परम्परा)देवरिया मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। अपर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि संशोधित समय-सारिणी के अनुसार अब दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 06 मार्च 2026 निर्धारित की गई है, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।
यह प्रक्रिया आगामी चुनावों की पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपने नाम की पुष्टि कर लें और आवश्यक सुधार समय रहते करा लें।
01 जनवरी 2026 अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण
देवरिया मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिन मतदाताओं के नाम में त्रुटि, पता परिवर्तन, स्थानांतरण या किसी अन्य प्रकार का संशोधन आवश्यक है, वे भी निर्धारित प्रारूप में दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह पुनरीक्षण विशेष अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और अद्यतन हो सके। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी या दोहरे नामों को हटाने में सहायता मिलेगी।
संशोधित कार्यक्रम की प्रमुख तिथियां
देवरिया मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के तहत संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है:
दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि: 06 मार्च 2026
जनगणना प्रपत्रों पर सूचना चरण के निर्णय एवं दावों-आपत्तियों का निस्तारण: 27 मार्च 2026 तक
स्वास्थ्य मापदंडों की जांच: 03 अप्रैल 2026
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 10 अप्रैल 2026
प्रशासन ने बताया कि सभी प्राप्त आवेदनों की जांच पारदर्शी ढंग से की जाएगी और निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
देवरिया मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के दौरान मतदाता अपना नाम जुड़वाने, संशोधित कराने या हटवाने के लिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
मतदाताओं को सलाह दी गई है कि आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज, जैसे आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र की प्रति अवश्य संलग्न करें। गलत या अपूर्ण जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
दावे और आपत्तियों का निष्पक्ष निस्तारण
जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि प्राप्त सभी दावे और आपत्तियों की सुनवाई पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। 27 मार्च 2026 तक इनका निस्तारण कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि देवरिया मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 का उद्देश्य केवल नाम जोड़ना ही नहीं, बल्कि सूची को त्रुटिरहित बनाना भी है। यदि किसी मृत मतदाता का नाम सूची में दर्ज है या कोई व्यक्ति अन्यत्र स्थानांतरित हो चुका है, तो संबंधित व्यक्ति या परिवार द्वारा आपत्ति दर्ज कर नाम हटवाया जा सकता है।
स्वास्थ्य मापदंडों की जांच और अंतिम प्रकाशन
03 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य मापदंडों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर 10 अप्रैल 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
अंतिम प्रकाशन के बाद सूची आधिकारिक रूप से लागू मानी जाएगी और आगामी चुनावों में उसी सूची का उपयोग किया जाएगा। इसलिए प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी प्रविष्टियों की जांच अवश्य कर लें।
लोकतंत्र की मजबूती में नागरिकों की भागीदारी जरूरी
देवरिया मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम है। सही और अद्यतन मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है।
जिला प्रशासन ने युवाओं, महिलाओं और नए मतदाताओं से विशेष रूप से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए समय रहते नाम दर्ज कराएं।
व्यापक जागरूकता अभियान
प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए। बूथ स्तर पर कर्मचारियों को सक्रिय किया गया है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।
देवरिया मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के तहत पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी इस कार्य को गंभीरता से लें और निर्धारित तिथियों के भीतर प्रक्रिया पूरी करें।
समय सीमा का रखें विशेष ध्यान
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 06 मार्च 2026 के बाद दावे और आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसलिए नागरिक अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।
10 अप्रैल 2026 को अंतिम सूची के प्रकाशन के साथ यह विशेष अभियान संपन्न होगा। इसके बाद संशोधन की प्रक्रिया सामान्य नियमों के अनुसार ही की जा सकेगी।

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