यूपी पुलिस भर्ती 2025: योगी सरकार का बड़ा फैसला, आयु सीमा में 3 साल की छूट, लाखों युवाओं को राहत

लखनऊ / उत्तर प्रदेश (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष का शिथिलीकरण देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

32,679 पदों पर होगी भर्ती, सभी वर्गों को मिलेगा लाभ

सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरे जाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार निम्न पदों पर भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को एक बार के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी—

• आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला)
• आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस (पुरुष)
• आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष)
• महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी
• आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष)
• जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला)

यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया गया है। यह शिथिलीकरण 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से प्रभावी किया गया है।

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आयु सीमा के कारण बाहर हो रहे युवाओं को मिलेगा मौका

इस फैसले से ऐसे हजारों-लाखों अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो अब तक केवल आयु सीमा पूरी हो जाने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। लंबे समय से भर्ती न होने के कारण युवाओं में जो निराशा थी, उसे यह निर्णय काफी हद तक दूर करेगा।

युवाओं के हित में योगी सरकार का बड़ा कदम

योगी आदित्यनाथ सरकार का यह निर्णय साफ दर्शाता है कि प्रदेश सरकार युवाओं की समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के नए रास्ते खोलना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना सरकार की नीति का हिस्सा है।

पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह फैसला न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा, बल्कि यह भी साबित करता है कि योगी सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।

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Karan Pandey

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