July 7, 2025

राष्ट्र की परम्परा

हिन्दी दैनिक-मुद्द्दे जनहित के

उoप्रo गुण्डा नियंत्रण अधिनियम जिला बदर को कार्यवाही

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व)/ मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उoप्रo गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया के न्यायालय से की जाती है। पुलिस अधीक्षक की प्राप्त रिपोटों के आधार पर इस माह अप्रैल, 2023 में अब तक 03 लोगों को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। थाना भाटपार रानी अंतर्गत मन्नू पुत्र रामेश्वर साहनी निवासी करमुआ, रतंजय पुत्र जगलाल साहनी निवासी करमुआ तथा मिथिलेश पुत्र श्याम बहादुर साहनी निवासी करमुआ को लड़की के साथ जोर- जबरदस्ती करने, छेड़छाड़ करने व धमकी देने आदि आपराधिक कृत्य हेतु 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है

You may have missed