कुल 31,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
बाराबंकी (राष्ट्र की परम्परा)
मॉनिटरिंग सेल जनपद बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध समुचित पैरवी करते हुये, शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए, साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिससे थाना मो0पुरखाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/17 धारा 323/354/504/506 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त रामचन्दर पुत्र जगन्नाथ निवासी सन्तनगर मजरे हरक्का थाना मो0पुरखाला जनपद बाराबंकी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो कोर्ट) कोर्ट संख्या-45 बाराबंकी द्वारा, दोषसिद्ध करते हुये 04 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रूपये व धारा 323/504/506 भादवि में अभियुक्तगण शत्रोहन पुत्र जगन्नाथ, गीता पत्नी रामसूरत निवासीगण सन्तनगर मजरे हरक्का थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी को 02-02 वर्ष का कठोर कारावास व 08-08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।
4/3/2023 को वादिनी को बुरी नियत से पकड़ लेने व छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना मो0पुरखाला जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0 138/17 धारा 354/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम रामचन्दर पुत्र जगन्नाथ, शत्रोहन पुत्र जगन्नाथ, गीता पत्नी रामसूरत निवासीगण सन्तनगर मजरे हरक्का, थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी में पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए,विवेचना के उपरान्तअभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।
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