
मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि गुरुवार को एएसजे/पास्को फर्स्ट न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय चौहान पुत्र बालचंद चौहान निवासी काछीकला कोपागंज जनपद मऊ को दोष सिद्ध ठहराते हुए पास्को एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 का अर्थ दंड लगाया गया। अर्थ दंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी नहीं पड़ेगी। पास्को एक्ट में अधिरोपित अर्थ दंड में से 25000 पीड़िता को पुनर्वास के लिए भी देना होगा। धारा 363 आईपीसी में 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा 10000 अर्थ दंड देने हेतु न्यायालय ने आदेश जारी किए। अर्थ दंड न देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी माननीय न्यायालय ने सुनाई। धारा 366 आईपीसी में 7 वर्ष की कठोर कारावास एवं 15000 रुपए का अर्थ दंड भी अभियुक्त पर अधिरोपित किया गया।
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