
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)l पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ब्रजेश सिंह के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद में गठित टीम द्वारा मुअस. 434/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 506, 302, 307, 34 भादवि. में वांछित अभियुक्तों गोरखनाथ यादव पुत्र स्व. रुदल यादव व शेषनाथ यादव पुत्र स्व. रुदल यादव निवासीगण महुई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर को 01 अदद तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस 18 अदद, 12 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद लोहे की तलवार, 02 अदद खुखरी के साथ मिश्रौलिया मोड़ के पास से गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त उपरोक्त से बरामद अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू व तलवार के सम्बन्ध में अभियोग उपरोक्त में धारा 3, 4, 25m 27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए न्यायालय रवाना किया गया ।
ज्ञात हो कि दिनांक 08 जून 2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत ग्राम महुई में नाली के लेकर विवाद हुआ थाl उसी दौरान अभियुक्त उपरोक्त द्वारा योजना बद्ध तरीके से एक राय होकर वादिनी श्रीमती सुमन यादव पत्नी धर्मेन्द्र यादव साकिन महुईं के पति धर्मेंद्र यादव को गोली मार दी जिनको जिला अस्पताल लाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया। थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त घटना में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।