देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त विकास खंडों एवम तहसील में पराली प्रबंधन संबंधी बैठक आयोजित की गई बैठक में उपजिलाधिकारी ,तहसीलदार,
खंड विकास अधिकारी, थानाध्यक्ष ,सहायक विकास अधिकारी कृषि, लेखपाल ,ग्राम सचिव, प्रधान द्वारा प्रतिभाग किया गया । निर्देश दिया गया कि सभी ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में डुग्गी पिटवाकर पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक किया जाय तथा पराली जलाने से रोका जाय । यदि किसी गांव में कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाए तो 2 एकड़ क्षेत्र से कम पर ढाई हजार रुपया प्रतिघटना , दो से 5 एकड़ क्षेत्रफल ₹5000 प्रति घटना तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर ₹15000 प्रति घटना की दर से जुर्माना तहसील के माध्यम से वसूल कराया जाए । यदि किसी क्षेत्र में बिना s.m.s. लगे हार्वेस्टर फसल की कटाई कर रहा है वह तो उसे संबंधित थाना के माध्यम से तत्काल सीज कराया जाए एवं सीज हार्वेस्टर को तब तक न छोड़ा जाए जब तक की हार्वेस्टर मालिक अपने स्वयं के खर्च पर हार्वेस्टर में s.m.s. लगवा नहीं लेता है । यदि कोई किसान बार-बार पहले जलाता है तो उसे कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले अनुदान से वंचित रखा जाएगा।
जनपद में अब तक दो हार्वेस्टर बिना sms लगे धान की फसल कटाई करते पाए गए , जिनकी सीज की कार्रवाई की गई है तथा पराली जलाते पाए जाने पर एक किसान के विरुद्ध 2500 रुपया जुर्माना लगाया गया है ।
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