नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति या संस्था पर बिना सबूत के आरोप लगाना कितना महंगा पड़ सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में वर्ष 2020 में पत्रकार राजदीप सरदेसाई और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक X (पूर्व ट्विटर) यूज़र को ₹5 लाख का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। यह राशि India Today Network को दी जाएगी।
मामला उस समय का है जब रिया चक्रवर्ती का राजदीप सरदेसाई को दिया गया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में था। इसी दौरान एक यूज़र ने राजदीप सरदेसाई पर यह तक आरोप जड़ दिया कि उन्होंने यह इंटरव्यू करने के लिए 8 करोड़ रुपए लिए हैं। अदालत ने इस टिप्पणी को आधारहीन और मानहानिकारक माना।
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न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सोशल मीडिया की आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी पर निराधार आरोप लगाकर उसकी साख को चोट पहुँचाए। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई ज़रूरी है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुशासन और जवाबदेही बनी रहे।
अब यह फैसला उन लोगों के लिए कड़ा सबक है जो सोचते हैं कि ऑनलाइन लिखी गई हर बात बिना किसी नतीजे के रह जाती है। दरअसल, एक गलत ट्वीट या पोस्ट न केवल कानूनी दिक्कत में डाल सकता है बल्कि लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान भी करा सकता है।
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