
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी संदीप कुमार ने जनपदवासियों को अवगत कराया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रदेश में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न, जिसमें गेहूं व फोर्टिफाइड चावल सम्मिलित है, का वितरण कराया जा रहा है।
उक्त के अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत भी फोर्टिफाइड चावल का वितरण छात्रों व बच्चों में सुनिश्चित कराया जा रहा है। कुपोषण एवं एनिमिया जैसी समस्याओं से मुक्ति हेतु वितरित कराये जाने वाले फोर्टिफाइड चावल मुख्यतः आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन बी-12 जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है।
ज्ञातव्य है कि विटामिन एवं खनिजों के मिश्रण से तैयार राइस केरनेल को सामान्य चावल में 01 प्रतिशत के अनुपात में मिश्रित करते हुये फोर्टिफाइड चावल बनाया जाता है।
उन्होंने बताया कि कतिपय गांवों में फोर्टिफाइड चावल के प्लास्टिक चावल होने तथा इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने जैसी निराधार भ्रांतियां आम जनमानस में व्याप्त है। जबकि फोर्टिफाइड चावल के सम्बन्ध में फैलायी जा रही भ्रांतियां तथ्यहीन एवं निराधार हैं। उन्होंने इन भ्रांतियों को दूर किये जाने हेतु विभिन्न माध्यमों से फोर्टिफाइड चावल के गुणों के सम्बन्ध में आमजनमानस में इसका प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि फोर्टिफाइड चावल से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जिंगल, ऑडियो-वीडियो क्लिप्स व अन्य प्रचार-प्रसार के सैम्पल टेम्प्लेटस निर्मित किये गये हैं।
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