Thursday, October 30, 2025
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पंचायतों के रिक्त पदों के निर्वाचन की समय सरणी जारी

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा )। प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जय प्रकाश ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में जनपद संत कबीर नगर के ग्राम पंचायत सदस्यों/ग्राम पंचायत प्रधान के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो पर उप निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने की घोषणा किया है।
उक्त निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्धारित समय सारिणी जारी कर दी गयी है। जिसके अनुसार दिनांक 22 अगस्त 2023 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक) नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि व समय नियत किया गया है। दिनांक 23 अगस्त 2023 (पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक) नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि व समय नियत किया गया है। दिनंाक 23 अगस्त 2023 (पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक) नाम निर्देशन पत्रों संवीक्षा की तिथि व समय, दिनांक 24 अगस्त 2023(पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक) उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि व समय, दिनांक 24 अगस्त 2023 को ही (अपरान्ह बजे से कार्य की समाप्ति तक) प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय, दिनांक 06 सितम्बर 2023(प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक) मतदान का दिनांक व समय तथा 08 सितम्बर 2023 (प्रातः 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक) मतगणना का दिनांक व समय निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड नाथनगर वार्ड संख्या-21 (नाथनग प्रथम, अनुसूचित जाति) हेतु में सदस्य जिला पंचायत एवं विकास खण्ड बघौली अन्तर्गत वार्ड-22 (लेडुआ, अनारक्षित) में सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु रिक्त स्थानों पर निर्वाचन कराया जाना है।
प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट जय प्रकाश ने सम्बन्धित नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को उपर्युक्त सूचना के अधीन विकास खण्ड-नाथनगर के रिक्त 01 जिला पंचायत सदस्य पद एवं विकास खण्ड बघौली के रिक्त 01 सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद के निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुये अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनांक 18 अगस्त, 2023 को निर्गत करते हुये उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जनपद सन्त कबीर नगर को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने सम्बंधित निर्वाचन अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उक्त कार्यक्रम को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार आरक्षण विवरण के साथ सम्बन्धित गांवों में मुनादी करायेगें तथा इसकी सूचना सार्वजनिक जानकारी हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय तथा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करायेगें। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विकय प्रारम्भ हो जायेगा।
उन्होंने बताया कि उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने उनकी संवीक्षा करने उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) कक्ष संख्या-36 कलेक्ट्रेट, सन्त कबीर नगर में होगा सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

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