बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली नगर के निर्देशन में दिनांक 27 मार्च को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं.-95/2024 धारा 507 भा.द.वि. जिसमे व्यापारी जाने आलम अंसारी पुत्र स्व० मोहम्मद उमर अंसारी निवासी खत्रीपुरा थाना कोतवाली नगर को धमकी देकर 20 लाख रूपया मागने व न देने पर जान से मार डालने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था, जिसमे संतोष कुमार सिंह, प्रभारी साइबर थाना/ सर्विलांस सेल व उनकी टीम के विशेष तकनीकी सहयोग से विवेचना व साक्ष्यो के आधार पर घटना में संलिप्त तीन नफर अभियुक्तो को गिरफ्तार करते हुये तथा घटना में चोरी का मोबाइल प्रयुक्त करने व फिरौती मांगने के सम्बन्ध उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियोग मे पंजिकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को न्यायालय रवाना किया गया। मोहल्ला मीरपुर कस्बा थाना रामगांवं निवासी वादी जाने आलम अंसारी थाना कोतवाली नगर मे सूचना दिया गया कि उसका पुत्र मोहम्मद उसामा अन्सारी उम्र लगभग 24 वर्ष किराना व फोटो स्टेट का कारोबार करता है। दिनांक-26 मार्च को वादी के मोबाईल पर फोन काल से अपने लड़के की जान की सलामती चाहते हो तो मेरे द्वारा भेजे गये मैसेज को पढ़कर उस पर ध्यान देना और इसी के बाद वादी के मोबाईल पर दिन में दो मैसेज आये जिसमें लिखा गया कि तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है तुम्हारे बेटे को मारने के लिये बीस लाख रु मुझे फिरौती के तौर पर मिले हैं और मैं कई दिनों से तुम्हारे बेटे की तलाश में हूँ लेकिन वह मौके से नहीं मिल रहा है। यदि तुम मुझे बीस लाख रू दे दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्श सकता हूँ तथा यह भी कहा गया है कि यदि इस विषय में परिवार या पुलिस को सूचना दी तो अन्जाम बहुत ही बुरा होगा। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर मे सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत करते हुए अतिशीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए सर्विलांस टीम लगायी गयी थी।
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