कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)l पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कुशीनगर जमशेद अली ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से कार्यमुक्त हो जाने के, फलस्वरूप लेखाकार पर जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी की पुनर्नियुक्ति की जानी है, जिसने जनपद न्यायालय में बिल अनुभाग में कार्य किया हो तथा लेखा का अच्छा अनुभव रहा हो। पूर्व में मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण में कार्य कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीठासीन अधिकारी ने बताया कि ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक न हुई हो,
यह पुनर्नियुक्ति नियुक्ति तिथि से एक वर्ष की अवधि तक के लिए या प्रोन्नति या सीधी भर्ती से भरे जाने अथवा पुनर्नियुक्ति सेवानिवृत्त कर्मी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनेl जो भी पहले हो तक ही मान्य रहेगी।
पुनर्नियुक्त कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अन्तिम, आहरित वेतन जिसमें से पेन्शन की राशि काटकर मानदेय के रूप में देय होगा। अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश शासन के यथासंशोधित आदेशों के अधीन प्रदान किये जायेगें।
उन्होंने बताया कि इच्छुक, जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारीगण / आवेदकगण आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर अपना विवरण भरकर 12 दिसम्बर की सायं 05:00 बजे तक, कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण कुशीनगर को प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
दिसम्बर 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायालय कर्मी भी आवेदन कर सकते हैं।
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