प्रतिबंधित अवधि के दौरान यदि अवैधानिक शिकार/बिक्री करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के तहत की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई
मऊ ( राष्ट्र की परमाणु ) जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्र ने बताया कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियों यथा रोहू, कतला व नैन, विदेशी कार्प मछलियां यथा कॉमन कार्प, ग्रास कार्प एवं सिल्वर कार्प तथा अन्य अधिकांश मछलियां प्रजनन करती हैं। इन मछलियों के संवर्धन व संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा 3(1) के तहत जलाशय में मत्स्य शिकार माही पर दिनांक 01 जून से 30 जून तक तथा मत्स्य फ्राई व फिंगफिगरलिंग आकर 2-10 सेमी के मत्स्य बीज दिनांक 15 जुलाई से 31 अगस्त तक पकड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त निर्धारित अवधि मेंस में जो भी व्यक्ति नदियों/प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्य अथवा मत्स्य बीज का अवैधानिक शिकार/बिक्री करते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 नियम 5 एवं 6 के उप नियम (1) व (2) के अंतर्गत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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