उतरौला/बलरामपुर (राष्ट्र की परम्परा)
बलरामपुर जिले के उतरौला कस्बे में दो हजार पांच में होली के दिन हुए दंगे में सत्रह साल बाद फैसला आया। बताते चले कि छब्बीस मार्च दो हजार पांच को थाना कोतवाली उतरौला के कस्बा उतरौला में होली के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और आगजनी की घटना घटित हुई थी। जिसमें उपद्रवियों द्वारा पुलिस के सरकारी वाहनों तथा मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर आग के हवाले किया गया था।आरोपियों में दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। दंगे में चार दर्जन से अधिक दुकानों में लूटपाट व आगजनी की गई थी। तत्कालीन एसडीएम आरके सिंह, सीओ आरके सोनकर, प्रभारी निरीक्षक बलराम सरोज समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों व आम लोगों को गंभीर चोटें आई थी। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बलराम सरोज द्वारा थाना कोतवाली उतरौला पर मुकदमा संख्या 155/2005 अंतर्गत धारा 147, 148 ,149, 307, 427, 336 ,435, 436, 353, 332 ,305 भारतीय दंड विधान व तीन सार्वजनिक संपत्ति नुकसान विवरण अधिनियम बनाम वलसाड अभियोग पंजीकृत किया गया विवेचना के दौरान 6 व्यक्तियों का नाम प्रकाश में लाया गया तथा कुल 65 लोगों के विरुद्ध दिनांक पंद्रह पांच दो हजार पांच को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस और मार्केटिंग सेल के प्रभारी केके यादव व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय एफटीसी प्रथम द्वारा अभियुक्त गण 1, शारदा प्रसाद 2,नंदलाल 3,रक्षा राम 4,सहदेव 5,सुरेश 6,अतुल कुमार 7,सुनील कुमार 8,कपिल कुमार 9,राजेश दुर्गेश 10,विश्वनाथ गुप्ता 11,कौशल कुमार 12,अरुण कुमार 13,ओमप्रकाश 14,दिलीप 15, बब्बू मिस्त्री 16,अब्दुल कलाम 17,मुस्तफा 18,शाहिद अली 19,जवाहिर 20,असलम 21,कमालुद्दीन 22,मोहम्मद इमरान 23,मोहम्मद शाहिद 24,मोहम्मद कैफ 25,जमाल अहमद 26,अब्दुल मजीद 27,मोहम्मद हारून 28,अमरनाथ गुप्ता 29,अनूप गुप्ता 30,रामजी गुप्ता 31,ध्रुव कुमार 32,नाजिम 33,राजेश उर्फ छोटे 34,सतीश कुमार गुप्ता 35,सुरेश चंद्र गुप्ता 36,नसीरुद्दीन 37,शब्बीर अहमद 38,आमिर कपाड़िया 39,अयाज अहमद 40,अब्दुल तौआब 41,राजेंद्र को माननीय न्यायालय द्वारा आज दोष सिद्ध किया गया तथा 36 अभियुक्त गणों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया तथा शेष पांच अभियुक्त गण 1,अरुण कुमार 2,राजेश उर्फ छोटू 3,अतुल कुमार गुप्ता 4,सुमेर चंद्र गुप्ता 5,असलम जो आज हाजिर नहीं हुए।18 आरोपी हुए दोषमुक्त,जबकि 2 आरोपी को मौत हो चुकी है और एक अनुपस्थित रहा। उक्त प्रकरण में दिनांक 31/10/ 2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण को सजा सुनाई जाएगी।
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