नगरीय सामान्य निर्वाचन 2022-23 हेतु उम्मीदवारों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा तय

प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय करने पर जमानत धनराशि होगी जब्त

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(नगर निकाय) जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा नगरीय सामान्य निर्वाचन 2022-23 हेतु उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 9,00,000 एवं सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2,00,000 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2,50,000 तथा सदस्य नगर पंचायत हेतु 50,000 निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि के अनुश्रवण हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को सदस्य नामित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना निर्वाचन अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि की भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर तैयार कराकर निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा और निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को उपलब्ध करायेंगें। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लघंन किया जाता है, तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित करेगी। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी. उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत जायेगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा 03 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

rkpnews@somnath

Recent Posts

पुरंदर संधि से आगरा दरबार तक: शिवाजी की ऐतिहासिक यात्रा

मुंबई (राष्ट्र की परम्परा लेख डेस्क)महाराष्ट्र का वर्तमान छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व नाम औरंगाबाद) इतिहास के…

31 minutes ago

खेरिया एयरपोर्ट पर तेज निर्माण, आगरा को मिलेगी नई हवाई पहचान

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। आगरा सिविल एयरपोर्ट को आधुनिक हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा…

53 minutes ago

गौआश्रय स्थल मामले में तीन सदस्यीय जांच समिति, दोषियों पर होगी कार्रवाई

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। सक्सेना चौक पर सामने आए गोवंश अस्थि प्रकरण को लेकर जिला…

56 minutes ago

एकमुश्त कर जमा योजना से वाहन स्वामियों को बड़ी राहत

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)। कुशीनगर में आयोजित परिवहन कर मेला छोटे व्यवसायिक वाहन स्वामियों के…

2 hours ago

आगरा मंडल में कर वसूली समीक्षा, जिलों को सख्त निर्देश

आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में राजस्व संग्रह और जन शिकायत…

2 hours ago

ट्राम्बे इंजन हटाने पर बवाल, धरोहर बनाम विकास बहस तेज

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। पर्यटन विकास के दावों के बीच एकमा डिपो स्थित ऐतिहासिक ट्राम्बे…

2 hours ago