Thursday, March 26, 2026
Homeउत्तर प्रदेशबन्दियों के विधिक अधिकारों का हनन न हो: जिला जज राम मिलन

बन्दियों के विधिक अधिकारों का हनन न हो: जिला जज राम मिलन

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)l उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को जिला कारागार, देवरिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का नेतृत्व जनपद न्यायाधीश राम मिलन सिंह ने किया।
निरीक्षण के दौरान सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी, अपर जिलाधिकारी जैनेन्द्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी और अधीशासी अभियन्ता भी मौजूद रहे।
जनपद न्यायाधीश ने बंदियों की समस्याएँ सुनीं और निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार की व्यवस्था, नियमित दवा वितरण तथा महिला बंदियों के बच्चों के लिए दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पराविधिक स्वयंसेवकों को कारागार लीगल क्लिनिक के प्रपत्र व्यवस्थित रखने और बंदियों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।
निरीक्षण में बैरकों, पाकशाला और चिकित्सालय में स्वच्छता बनाए रखने पर बल दिया गया। बंदियों से जातिगत या धार्मिक भेदभाव संबंधी सवाल किए गए, जिस पर सभी ने किसी भेदभाव की पुष्टि नहीं की। समिति ने विशेष रूप से बंदी भोला मिश्र को विधिक सहायता और महिला बंदी ममता को दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वृद्ध और असाध्य बीमार बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कारागार अधीक्षक को कार्रवाई करने को कहा गया।

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