महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। सिंदुरिया चौराहे के पूरब नहर की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया था जिसे सिंचाई विभाग द्वारा साल भर पूर्व हटवाया गया था। बताते चलें कि कुछ लोगों ने नहर की जमीन पर अस्थाई टीन इत्यादि रखकर अतिक्रमण किया था, जिसमें सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी कर हटाने के लिए कहां था। अतिक्रमण न हटाने पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंचाई खण्ड प्रथम प्रदीप मिश्र की उपस्थिति में व जिलेदार अनवर ने अपने कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण हटाया और निर्देशक दिया कि अगर तारबंदी के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई स्थाई या अस्थाई टीन वगैरह डालता है तो उसके विरुद्ध कैनाल एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया जायेगा। इस दौरान सिंचपाल राम लखन, मयंक पाण्डेय, शम्भू, सुरेन्द्र आदि मौजूद रहें।