बस्ती(राष्ट्र की परम्परा)
उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने जनपद के विद्युत उपभोक्ताओं से अपील किया है कि, उ0प्र0 कार्पोरेशन द्वारा 8 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक एकमुश्त समाधान योजना के तहत (ओटीएस) एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें समस्त विद्युतभार उपभोक्ताओं को उनके बिलों में विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट का प्राविधान किया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की बैठक में उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस योजना में ज्यादा से ज्यादा विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत, कृषि अधिकारी एवं उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया है कि इस योजना के तहत गॉव के पंचायत भवनों में कैम्प आयोजित करें तथा सुनिश्चित करे कि कोई भी पात्र उपभोक्ता योजना के लाभ से वंचित ना रहें। उन्होने कहा कि जनपद के समस्त उपभोक्ता इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें, इसमें समस्त विद्युतभार एलएमबी-1 (घरेलू), एलएमबी-2 (वाणिज्यिक), एलएमबी-5 (निजी नलकूप), एलएमबी-2 (निजी संस्थान) और एलएमबी-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए तथा विद्युत चोरी प्रकरणों में जुर्माने की राशि में छूट दी जायेंगी।
उन्होने इस योजना से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि प्रतिदिन इस योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की सूची उनको भी उपलब्ध करायी जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी कमलेश चन्द्र, एसडीएम गुलाब चन्द्र, विनोद पाण्डेय, शत्रुधन पाठक, आशुतोष तिवारी, अधिशासी अभियन्ता विद्युत महेन्द्र मिश्रा, भूमि संरक्षण अधिकारी राजमंगल चौधरी तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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