तैंतीस-तैंतीस हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है
बलिया( राष्ट्र की परम्परा)
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, न्यायालय ने चोरी के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए चार वर्ष चार माह के कारावास व तैंतीस-तैंतीस हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।
मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी द्वारा पकड़ी थाने में पंजीकृत धारा 380, 457, 411, 413, 414 भादवि एवं धारा 380, 457, 411, 413, 414 भादवि तथा धारा 411, 413, 414 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित विरेन्द्र मुसहर पुत्र द्वारिका मुसहर (निवासी रतसी मेहमापुर थाना पकड़ी, बलिया), बाबूलाल मुसहर पुत्र मक्खन मुसहर (निवासी ईसारी सलेमपुर थाना नगरा, बलिया), पारस मुसहर पुत्र हरि मुसहर (निवासी पतनारी थाना उभांव, बलिया), कमलेश मुसहर पुत्र स्व. धनेश्वर मुसहर (निवासी ससना थाना सादात, गाजीपुर) व राजकुमार मुसहर पुत्र स्व. बांगुर मुसहर (निवासी कोइरया सईसड़ थाना दीनारा, रोहतास बिहार) को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03 बलिया ने सजा सुनाया है।
गौरतलब है कि 03 जुलाई 2019 की रात वादी रामजी शुक्ला (निवासी : छितुपाली, मठिया, थाना पकड़ी, बलिया) के घर में अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के जेवरात व 25 हजार नकद चुरा लिया गया था, पकड़ी पुलिस ने धारा 380, 457, 411, 413, 414 भादवि तथा 02 अगस्त 2019 की रात अखिलेश कुमार यादव (निवासी उकछी थाना पकड़ी) के घर से सोने चांदी के गहने व 9,000 रुपये नकदी की चोरी कर ली गयी थी। पकड़ी पुलिस ने धारा 380, 457, 411, 413, 414 भादवि पंजीकृत किया गया था।
वहीं, 07 अगस्त 2019 को प्रभारी निरीक्षक पकड़ी योगेश यादव मय हमराह फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त दोनों मुकदमों में वांछित अभियुक्तों को फतपुरा नहर पुलिया के पास से चोरी के जेवरात व नकद पैसों के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 411, 413, 414 भादवि पंजीकृत कर जेल भेजा गया था। अभियोजन शाखा व मानिटरिंग सेल बलिया द्वारा समय से साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरुप न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सजा दी गयी है।
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