July 7, 2025

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गैर इरादतन हत्या में मामले में आरोपी को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

बाराबंकी (राष्ट्र की परम्परा)। गैर इरादतन हत्या व मारपीट कर गंभीर चोटे पंहुचाने के नौ वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट उमेश चन्द्र पाडेय ने आरोपी छोटे लाल को दोषमुक्त होने का आदेश पारित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना जहाँगीराबाद के ग्राम कुटी मौजा जहाँगीराबाद निवासी सुशील ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गाँव के छोटे लाल से कुछ विवाद हुआ। जिसमें बीच बराव करवाने आये अन्नू को छोटे लाल द्वारा मारा-पीटा गया गाली-गलौज के साथ मार-पीट में आयी चोटों के कारण करीब 20 दिन बाद अन्नू की मौत हो गयी थी। इस मामले में आरोपी छोटे लाल पर स्थानीय थाने में अ0सं0 09/14, धारा 304, 323, 504, भा०दं०सं० का मुकदमा दर्ज हुआ था।
निर्धनता के कारण उक्त मामले के अभियुक्त की ओर से निःशुल्क पैरवी के लिए जरिये जेल अधीक्षक बाराबंकी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी भेजा गया जिसमें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थापित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम को उक्त वाद की पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। सिस्टम में नियुक्त चीफ डिफेन्स काउन्सिल विनोद कुमार तिवारी, डिप्टी डिफेन्स काउन्सिल रंजना शर्मा व असिस्टेन्ट डिफेन्स काउन्सिल तेज शंकर श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्तों की त्वरित पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा गया।
बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्कों को ध्यान में रखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट उमेश चन्द्र पाडेय ने अभियुक्त छोटे लाल को दोषमुक्त होने का आदेश पारित किया।