
ई रिक्शा स्वामियों के विद्युत कनेक्शन की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाय
बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निर्देश दिया की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 235/2012 में गुड सेमेर टियन (नेक आदमी) के बचाव के लिए दिये गये आदेश के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये ताकि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद को आमजन आगे आ सके,डीएम ने यह भी निर्देश दिया की हिट एण्ड रन के मामलों में भी शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि पीड़ित पक्ष को राहत मिल सके।
इस सम्बन्ध में एआर टीओ प्रशासन राजीव कुमार ने बताया कि विभिन्न थानों से हिट एण्ड से सम्बन्धित 88 प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिसमें शासन द्वारा अनुमन्य सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है,डीएम ने परिवहन व अन्य सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिया कि अनाधिकृत वाहनों के संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु प्रवर्तन की कार्यवाही की जाय।
विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि ई-रिक्शा स्वामियों के विद्युत कनेक्शन की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाय,उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी से समन्वय कर दुर्घटना में अनाथ होने वाले बच्चों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराया जाय।
नगर में जाम व अनाधिकृत रूप से संचालित ई-रिक्शा के विरूद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 449 वाहनों को सीज़ करते हुए 1149 का चालान किया गया है और निजी एम्बुलेंस द्वारा मनमाना किराया वसूलने व मनमाफिक संचालन के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि सीएमओ, नगर मजिस्ट्रेट, सीओ व एआर टीओ की टीम जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें।
इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सीओ पयागपुर आनन्द कुमार राय, प्रशिक्षु पीसीएस ज्योति चौरसिया, अधि.अभि. लो.नि.वि. प्रदीप कुमार, जिला गन्ना अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, एआरएम रोडवेज़ प्रेम कुमार, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राजीव कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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