Sunday, October 19, 2025
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गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

बाराबंकी (राष्ट्र की परम्परा)
श्यामू पाण्डेय पुत्र होली पाण्डेय निवासी गनौरा थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी ने थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी कि उनका भाई रामू पाण्डेय आशा कालोनी, ओबरी में सचिन अवस्थी के निर्माणाधीन मकान में मजदूरी का कार्य करता था तथा उसके साथ गांव का ही मुकेश यादव भी मजदूरी करता था। मेरे भाई का मुकेश यादव से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था, जिस कारण मेरे भाई की हत्या मुकेश यादव ने गला दबाकर कर दी है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 84/2024 धारा 302 भादवि बनाम मुकेश यादव पुत्र चेतराम पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटना से सम्बन्धित समस्त पहलुओं की जांच कर अभियुक्त की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गये। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र चेतराम निवासी गनौरा थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी को, जहांगीराबाद तिराहा, सोमैया नगर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदेही पर आलाकत्ल 01 अदद कपड़े की लोई बरामद किया गया।
पूछताछ व साक्ष्य संकलन से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मुकेश यादव व मृतक रामू पाण्डेय साथ में मजदूरी करते थे। अभियुक्त अक्सर मृतक रामू पाण्डेय से पैसे उधार लिया करता था। 29/30.01.2024 की रात को दोनों दिलीप अवस्थी के निर्माणाधीन मकान में साथ बैठकर खाना खाए व शराब पिया। उसी समय मृतक रामू पाण्डेय अपना पैसा अभियुक्त मुकेश से मांगने लगा, जिस पर अभियुक्त द्वारा पैसा वापस करने पर असमर्थता जाहिर की गई। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया तथा आपस में मारपीट करने लगे तभी अभियुक्त मुकेश यादव ने पास में पड़ी लोई के एक सिरे से रामू पाण्डेय का गला कस दिया जिससे रामू पाण्डेय की मृत्यु हो गई। अभियोग उपरोक्त में धारा 302 भादवि का लोप किया गया तथा धारा 304 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई।

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