January 12, 2025

राष्ट्र की परम्परा

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गुण्डा एक्ट के तहत जिले के दस अपराधी हुए जिला बदर

10 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परि शान्ती सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 10 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है,इसके अलावा 10 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना मुर्तिहा के ग्राम पसियनकुट्टी दाखिला मधवापुर निवासी राजू पुत्र छोटे, थाना पयागपुर के ग्राम लखाही पुतलीतारा निवासी मोटू उर्फ बजरंग पुत्र यज्ञराम उर्फ जग्गे, थाना हरदी के ग्राम गंगापुरवा दाखिला चांदपारा निवासी लवकुश पुत्र राम लखन, थाना दरगाह २ारीफ के मोहल्ला गुल्लावीर कालोनी ब्लाक नंबर 62 कमरा नंबर 735 निवासी इमरान उर्फ छोटू पुत्र इबरार, थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम बड़ा भुलौरा निवासी गुरू प्रसाद पुत्र सुन्दरलाल, थाना कोतवाली देहात नगरौर निवासी तफसीर पुत्र करीमउल्ला, थाना मेटरा के ग्राम तेलियनपुरवा दाखिला बुलबुलनेवाज निवासी मोहम्मद रईस उर्फ रहीसकारी पुत्र मुनव्वर अली, थाना रिसिया के ग्राम अधारीपुरवरा दाखिला बलभद्दरपुर निवासी बटखरी पुत्र नानमून, थाना मोतीपुर के ग्राम परवानीगौढ़ी निवासी अवधेश पुत्र गया प्रसाद व थाना रूपईडीहा के ग्राम रामपुर निगहा दाखिला शिवपुर सेमरा निवासी अर्जुन मिश्रा पुत्र हरीराम मिश्रा को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना नवाबगंज अन्तर्गत ग्राम बुद्धीगांव दाखिला रामनगर सेमरा निवासी संदीप कुमार त्रिपाठी पुत्र राजमणि, हनोमान त्रिपाठी पुत्र सदानन्द, मानधता पुत्र सदानन्द, दुर्गेश त्रिपाठी पुत्र शिव कुमार त्रिपाठी उर्फ पदनू, देवी प्रसाद पुत्र सदानन्द, विवके कुमार पुत्र विनोद कुमार तिवारी, विनोद कुमार त्रिवारी पुत्र राम विद्या तिवारी, आनन्द कुमार उर्फ अन्नत कुमार पुत्र शीतल प्रसाद, श्रवण कुमार उर्फ अरूण कुमार पुत्र शीतल प्रसाद व दिलीप कुमार उर्फ करून कुमार पुत्र शीतल प्रसाद को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।