- उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मानक से अधिक यूरिया की बिक्री करने पर कारण बताओ नोटिस जारी
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव द्वारा जनपद में बीज एवं उर्वरक प्रतिष्ठानों पर बीज–खाद की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु एवं कालाबाजारी रोकने हेतु औचक छापामार कार्यवाही संपादित किया गया।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकानदार द्वारा पीओएस मशीन से एक ही किसान को उनकी खतौनी हेतु निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में यूरिया देने पर आठ दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए तथा इस अवधि में उर्वरक के व्यवसाय करने हेतु प्रतिबंध लगाया गया। जबकि एक हैक्टर में गेंहू की फसल हेतु अधिकतम 07 बोरी से अधिक यूरिया की आवश्यकता होती है। जनपद की मुख्य फसल रबी सीजन में गेंहू है जो लगभग 97000 हेक्टर क्षेत्रफल में अच्छादित है। इनके द्वारा 14 से 44 बोरी तक एक किसान को देने के कारण कार्यवाही किए गए विक्रेताओं में डीसीएफ बेलहारा, गुप्ता खाद भंडार सिसई माफ़ी, जनता खाद भंडार चंद्र कला देवापुर, चौधरी कृषि सेवा केंद्र बनकटवा चौराहा, डीसीएफ लोहरौली, एग्री जंक्शन बडगो खलीलाबाद, एग्री जंक्शन महुली, चन्द्रपाल यादव खाद भंडार नैना झाला।
इसके अतिरिक्त दुकानदार द्वारा पीओएस मशीन से 10 से 13 बोरी यूरिया देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गए प्रतिष्ठानों में यादव ट्रेडर्स तिघरा बघौली, साधन सहकारी समिति शनिचरा बाज़ार, इफ़को बाज़ार मुड़ा डीहा पौली, डीसीएफ मानपुर सिकटहा, आर एन ट्रेडर्स बर्दहिया बाज़ार खलीलाबाद से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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