दिये आवश्यक निर्देश
देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)सोमवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया के तत्वावधान में जिला कारागार देवरिया में, बैरकों एवं पाकशाला का औचक निरीक्षण तथा जिला कारागार में ऐसे निरूद्ध बंदियों के संबंध में सूचना, चाही गयी की जिनकी उम्र 18 से कम हो लेकिन फिर भी वह जिला कारागार बंद हो ऐसे बंदियों सूरज कुमार पुत्र अरविंद कुमार, सुधांशु सिंह पुत्र संदीप सिंह से उनके उम्र का निर्धारण करने वाले जरूरी कागजात मांगे गए, जिससे उनको शासन की मंशानुसार जरूरी विधिक कार्यवाही की जा सके। सचिव, अशोक कुमार दूबे द्वारा उपस्थित निरूद्ध बंदियों का हाल-चाल जाना गया तथा उनकों विधिक जानकारियॉ दी गयी। सचिव द्वारा जिला कारागार देवरिया में बैरकों पाकशाला तथा महिला बंदियों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में, निरंतर स्वच्छता बनायें रखने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भोजन में रोटी, चावल, चना, दाल व सब्जी बना हुआ पाया तथा निरंतर मीनू के अनुसार ही भोजन बनाने का निर्देश दिया। सचिव द्वारा कहा कि यदि किसी बंदी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकता हैं। यदि किसी बंदी को अपने मामलें में पैरवी की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर विधिक सहायता ले सकता हैं। निरीक्षण के दौरान कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेल कारापाल राज कुमार, मोती लाल वर्मा, शारदा देवी, वंदना त्रिपाठी, दीपक कुमार तथा बंदीरक्षक आदि उपस्थित रहें।
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