Saturday, February 28, 2026
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्राइमरी में केवल डीएलएड पास होंगे भर्ती

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा)l उच्चतम न्यायालय ने देशभर के बीएड पास बेरोजगारों को बड़ा झटका दिया हैI देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीटीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया हैl जिसके बाद देश भर के बीएड पास बेरोजगारों के मध्य मायूसी छा गई हैI
उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी (अब डीएलएड) उम्मीदवार ही लेवल-1 अर्थात प्राथमिक के अध्यापक भर्ती हेतु पात्र होंगेI उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का प्रभाव अब न केवल राजस्थान वरन पूरे देश के बीएड और बीटीसी या डीएलएड उम्मीदवारों पर पड़ेगाI
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीटीई और केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया हैI
उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजस्थान सरकार की अधिसूचना को वैध ठहराया हैI राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था और अब राजस्थान उच्च न्यायालय के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय ने उचित ठहराते हुए एनसीटीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज कर दियाI
ध्यातव्य है कि बीएड करने वाले सभी उम्मीदवार अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की दावेदारी से बाहर हो गए हैं और वह प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे l जिसका व्यापक असर आने वाले समय में सभी राज्यों और नागरिकों पर होगाI इस निर्णय के बाद अब केवल बीटीसी या डीएलएड करने वाले अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन पाएंगे और बीएड वाले भर्ती से बाहर रहेंगे I

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