उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, कुलदीप सिंह सेंगर को राहत नहीं

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है, जिसमें दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड कर जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद सेंगर की रिहाई फिलहाल संभव नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया है और मामले में जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक जारी रहेगी।
गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर पहले से ही जेल में बंद है। वह उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 वर्ष की अलग सजा भी काट रहा है। इस आदेश को उन्नाव रेप केस में न्याय प्रक्रिया की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

rkpNavneet Mishra

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