लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)l प्रदेश में होली पर्व को लेकर घोषित सार्वजनिक अवकाश में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के अवसर पर अवकाश रहेगा, लेकिन इसके स्थान पर 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, संस्थान एवं कोषागार सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे।
निर्गोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत घोषित अवकाश के समायोजन के तहत यह निर्णय लिया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी को प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों और बैंकों में नियमित रूप से कार्य संपादित होगा, ताकि प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य प्रभावित न हों।
शासन के इस निर्णय से आमजन को सेवाएं पूर्ववत मिलती रहेंगी और होली अवकाश के कारण लंबित कार्यों के निस्तारण में भी सुविधा होगी।
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